पीएफ अमाउंट को सीधे बैंक में करना है ट्रांसफर, ऑनलाइन फॉलो करें ये स्टेप्स

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पीएफ अमाउंट को सीधे बैंक में करना है ट्रांसफर, ऑनलाइन 

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बहुत से संस्थान अपने कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड (पीएफ) ऑफर करते हैं और यह भारत सरकार द्वारा एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसके लिए टोटल अमाउंट पर निश्चित ब्याज मिलता है। दरअसल, भविष्य निधि या पीएफ को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 में कवर किया जाता है। ऐसे में पीएफ के लिए वेतन का कुछ हिस्सा भी कटता है और बाकी उतना ही हिस्सा कंपनी की ओर से जमा किया जाता है। कर्मचारियों को उनका एक पीएफ नंबर मिलता है, जो दूसरी कंपनी में जाने पर बदल जाता है। वहीं, पीएफ नंबर की तरह ही दूसरा यूएएन नंबर भी सभी कर्मचारियों को मिलता है।
यूएएन नंबर की मदद से कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करने, पासबुक या यूएएन कार्ड डाउनलोड करने जैसे काम कर सकते हैं। यह 12 अंकों को यूएएन नंबर कंपनियां बदलने पर भी एक ही रहता है और बदलता नहीं है। बता दें, आप इस नंबर की मदद से अपने पीएफ अमाउंट को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 'यूनिफाइड मेंबर पोर्टल' पर जाना होगा। इसके लिए फॉर्म 19, फॉर्म 10सी और फॉर्म 31 जैसे कई फॉर्म्स की जगह अब केवल एक सिंगल पेज क्लेम इसके लिए काफी है। अगर आप अपना पीएफ अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें,

यह होना ज़रूरी

- आपके पास ऐक्टिव यूएएन नंबर और ईपीएफओ वेबसाइट पर अकाउंट होना चाहिए।
- तय कर लें कि आपने वेबसाइट्स पर सभी डीटेल्स वेरिफाइ कर लिए हैं।
- बैंक डीटेल्स, पैन और आधार से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर एनरोल होनी चाहिए।

स्टेप 1: सबसे पहले यूनिफाइड मेंबर पोर्टल की वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं।
स्टेप 2: यहां यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। अगर आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तो इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाकर 'Activate UAN' पर क्लिक करें। यहां आपको पैन नंबर, अपना नाम और बाकी डीटेल्स सबमिट करने होंगे और 24 घंटे में आपका यूएएन नंबर ऐक्टिवेट हो जाएगा।
स्टेप 3: एक बार लॉगिन होने के बाद पेज पर यूजर की इन्फॉर्मेशन दिखेगी।
स्टेप 4: यहां टॉप मेन्यू बार में 'ऑनलाइन सर्विसेज' ऑप्शन पर क्लिक करें तो फिर क्लेम (फॉर्म 31, 19 & 10सी) सेलेक्ट करें।
स्टेप 5: अब बैंक अकाउंट की आखिरी की चार डिजिट डालने के बाद 'वेरिफाइ' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6: यहां आपको स्क्रॉल डाउन कर 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' में जाकर क्लिक करना है।
स्टेप 7: अगले फॉर्म पर स्क्रॉल डाउन करें और लिस्ट से 'ओनली पीएफ विदड्रॉल फॉर्म' सेलेक्ट करें।
स्टेप 8: अब आधार ओटीपी की मदद से वेरिफिकेशन कर रिक्वेस्ट रजिस्टर करें।
स्टेप 9: यूजर्स अपने क्लेम का स्टेटस 'ऑनलाइन सर्विसेज' सेक्शन में 'चेक क्लेम स्टेटस' पर क्लिक करके दिख सकते हैं।

(नोट: अगर आपके संस्थान का पीएफ फंड कोई ट्रस्ट मैनेज करता है, तो कर्मचारी के तौर पर आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे।)


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